Amazon Prime की इंडिया हेड को हाई कोर्ट का झटका, Tandava web series मामले में बढ़ी मुश्किल
Amazon Prime की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट (High Court) ने अमेजन प्राइम (Amazon Prime) की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित (Aparna Purohit) की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
Amazon Prime की इंडिया हेड को हाई कोर्ट ने दिया झटका (फोटो- प्रतिकात्मक)
Amazon Prime की इंडिया हेड को हाई कोर्ट ने दिया झटका (फोटो- प्रतिकात्मक)
Amazon Prime की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट (High Court) ने अमेजन प्राइम (Amazon Prime) की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित (Aparna Purohit) की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. तांडव वेब सीरीज को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने अग्रिम जमानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया. वहीं कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज (Tandava web series) के कांटेंट बेहद नाराजगी भी जताई है. कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने कही ये बात court said this
कोर्ट ने कहा सभी धर्मों का सम्मान संविधान (constitution) निर्माताओं का उद्देश्य था. हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को Amazon Prime की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में जस्टिस सिद्धार्थ (Justice Siddharth) की एकल पीठ (single bench) सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे जाने तक अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी.
इन धाराओं में दर्ज हुआ है मामला A case has been registered in these sections
तांडव वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद अग्रिम जमानत को लेकर अपर्णा पुरोहित की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी. इस मामले में गौतम बुद्ध नगर में अपर्णा पुरोहित समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था. अपर्णा पुरोहित पर वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का लगा है आरोप लगा है. अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड पर धारा 153- A (1) (B), 295- A, 505(1)(B), 505(2) समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है.
TRENDING NOW
सरकार ने सख्त किए कानून Government tightens laws
OTT platform rules 2021: अभिव्यक्ति और मीडिया की आजादी के नाम पर कभी भ्रामक तो कभी अश्लीलता फैसले या फिर कभी किसी की आस्था, किसी के धर्म या किसी की निजता में सेंध लागने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार ने नकेल कसी है. केंद्र सरकार ने OTT, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी कीं. उन्होंने कहा कि मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए नियम जरूरी हैं. प्रकाश जावडेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही सामग्री को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं. इस बार संसद के बजट सत्र में ओटीटी प्लेटफॉर्म की शिकायतों से जुड़े 50 प्रश्न पूछे गए.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
Zee Business App: पाएं बिजनेस, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूज, देश-दुनिया की खबरें, देखें लाइव न्यूज़. अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप.
04:16 PM IST